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विवाह का प्रमाणपत्र

विवाह प्रमाणपत्र एक आधिकारिक घोषणा है जिसमें कहा गया है कि दो लोग विवाहित हैं। भारत में, शादियां हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत की जा सकती हैं। दोनों प्रकार के विवाहों के लिए, एक विवाह प्रमाणपत्र एक वैध प्रमाण है कि एक युगल विवाहित है। 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया। इसलिए, विवाह के बाद विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के विभिन्न लाभ हो सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

पर जाएँ: http://www.mpedistrict.gov.in/Public/show.aspx?param=lwmFplq+htfVBco6zjtvebjOC2/dNmsA9CNYmYg1NGqA/DydutbEp333J66++/F+m/iQnaNbXScrwomTmyV4JJJnWNd7uR0+1vyMddsL8CY=

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