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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

दिनांक : 03/09/2012 - | सेक्टर: राज्य

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना  अपने नागरिकों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की गंभीर चिंताओं का एक और उदाहरण है। यह अनूठी योजना किसी भी धर्म के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार के खर्च पर उनकी पसंद के धार्मिक स्थानों की यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।

लाभार्थी:

तीर्थयात्री की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। वह करदाता नहीं होना चाहिए और उसने पहले तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया हो।

लाभ:

इस योजना में, राज्य के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष की है, को देश के किसी भी तीर्थ स्थान पर ले जाया जाता है। यात्रियों को विशेष ट्रेन, भोजन और पेय सामग्री, रुकने की व्यवस्था, जहाँ बस यात्रा, गाइड और अन्य सुविधाएं भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार, धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती विभाग के साथ अनुबंधित हैं।

आवेदन कैसे करें

तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक वरिष्ठ नागरिक को दो प्रतियों में निर्धारित प्रोफार्मा में एक आवेदन भरना चाहिए और निर्धारित समय-सीमा से पहले निकटतम तहसील या उप-तहसील में जमा करना चाहिए। फोटो और एड्रेस प्रूफ को आवेदन में चिपका दिया जाना चाहिए। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य साक्ष्य को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।